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बाल विवाह को लेकर सभी विभागिय अधिकारीयों को सख्त निर्देश

रिपोर्टर @ सरूपाराम प्रजापत बाड़मेर/बायतु/हीरा की ढाणी। बाल विवाह रोकथाम को लेकर तहसील कार्यालय गिड़ा में ब्लाँक स्तरीय सभी विभागिय अधि...

रिपोर्टर @ सरूपाराम प्रजापत

बाड़मेर/बायतु/हीरा की ढाणी। बाल विवाह रोकथाम को लेकर तहसील कार्यालय गिड़ा में ब्लाँक स्तरीय सभी विभागिय अधिकारी व पदाधिकारीयों की बैठक ली गई।
कार्यवाहक तहसीलदार गिड़ा नृसिंहराम गौड़ ने बताया कि आयोजित बैठक में बाल विवाह रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्दैश दिए गए। साथ ही कहा कि क्षैत्र में बाल विवाह होने की जानकारी मिलते ही बाल विवाह रोकाने का प्रयास करे वहीं प्रशासन को हाथों हाथ सुचना दे, पटवारी बिना बताए अपना मुख्यालय नहीं छोडे, लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।


आमजन से किया आग्रह
क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि अक्षय तृतीया, पीपल पुर्णिमा पर बाल विवाह नहीं करे साथ ही बताया कि बाल विवाह पर पण्डित, हलवाई, बैड बाजा, बाराती, भी  जेल में धरे जायेगे अन्यया नाबालिक बच्चों की शादी नहीं करे।
गौड़ ने बताया कि बाल विवाह आयोजित होने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत संबधित व्यक्तियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी।


बाल विवाह के सूचना पर सख्त हुए तहसीलदार
बायतु। कानोड़ निवासी जितेन्द्रसिंह राजपुत ने बताया कि कानोड़ निवासी सोमी देवी पत्नी सव- तिलोकाराम लोहार अपनी पुत्री कैलाश नाबालिक की शादी 20 अप्रैल की रात को होने वाली है। बारात होडु निवासी स्व:चुनाराम पुत्र छोगाराम लोहार के पुत्र की बारात कानोड़ आयेगी। पुर्व में इस बारे मे प्रशासन को लिखित में बाल विवाह रोकने के लिए अवगत करवा रखा है मगर शादी की घर में तैयारी कर रखी है।
क्या कहते है जिम्मेदारबाल विवाह की सुचना मिलने पर पुर्व में ही  हल्का पटवारी कानोड़ रेवताराम को बाल विवाह रोकथाम के निर्देश दिए गए है, पटवारी ने परिवार को पांबद कर रखा है।अगर नियमो की पालना नही हुई तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। 
-नृसिंहराम गौड़, कार्यवाहक तहसीलदार गिड़ा।

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