भैरू सिंह राजपुरोहित बीकानेर ।बीकानेर सम्भाग के जिले श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर कार्यालय को एक किसान बरसों तक उसकी भुमि अधिग्रहण के बाद मु...
भैरू सिंह राजपुरोहित
बीकानेर ।बीकानेर सम्भाग के जिले श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर कार्यालय को एक किसान बरसों तक उसकी भुमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं देना काफी महंगा पड़ गया। आज अपर सैशन कोर्ट ने मुआवजे के एवज में जिला कलेक्टर की कार को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के इस आदेश के बाद जिला कलेक्टर पीसी किशन ने इस मामले की जांच कर किसान को राहत पहुंचाने की बात कही है।
उल्लेखनीय है कि श्रीगंगानगर के पदमपुर के बालाराजपुरा के किसान नत्थुराम की जमीन सीलीग के कारण राज्य 36 साल पहले अधिग्रहित कर ली थी। मगर उस जमीन पर उगी हुई फसल का मुआवजा नहीं दिया । किसान नत्थुराम ने 115 रूपए प्रति बीधा की दर से मुआवजा मांगा जो कि प्रशासन ने नहीं दिया। न्यायालय में मामला आने के बाद लगातार प्रशासनिक उपेक्षा के कारण आज किसान के फसल का मुआवजा व ब्याज की राशि बढ़कर करीब एक लाख 21 हजार रूपए हो चुकी । न्यायालय में वाद आने के बाद किसान के पक्ष में न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुऐ किसान को ब्याज सहित मुआवजा देने अन्यथा कलेक्टर की कार कुर्क करने के आदेश दिए ।
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