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बाड़मेर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 27 लोगों को एक माह का सिविल कारावास

-बाड़मेर जिला कलक्टर का ऐतिहासिक आदेश मदन बारूपाल बाड़मेर बाड़मेर, 08 फरवरी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले मंे जिला कलक्टर सुधीर शर्म...

-बाड़मेर जिला कलक्टर का ऐतिहासिक आदेश
मदन बारूपाल बाड़मेर
बाड़मेर, 08 फरवरी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले मंे जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने 27 लोगांे को सरकारी भूमि से बेदखल करने, जुर्माना वसूलने तथा एक माह की सिविल कारावास की सजा देने के आदेश पारित किए है। इस मामले मंे पूर्व मंे बाड़मेर तहसीलदार की ओर से आदेश पारित किए जाने पर इन लोगांे की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय मंे अपील पेश की गई थी।

जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले भाड़खा  निवासी तगराज पुत्र जुगताराम, भोजाराम पुत्र जवानाराम, किशनसिंह पुत्र कर्णसिंह, मोहनलाल पुत्र पदमाराम, रेशमाराम पुत्र पुराराम, कानाराम पुत्र पुराराम, डूंगराराम पुत्र पुराराम निवासी जसोताणियो की ढाणी, जसोदा देवी पत्नी उदाराम, जालूराम पुत्र कुशलाराम, निवासी जसोताणियो की ढाणी, पोकर पुत्र लूणा, बाबू पुत्र जालू निवासी भाड़खा, बस्ताराम पुत्र मानाराम, बगताराम पुत्र लिछमणाराम निवासी जसोताणियो की ढाणी,पदमाराम पुत्र राजूराम, हरीसिंह पुत्र जुगतसिंह, भगवानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह निवासी कनोड़ा, चनणा पुत्र तगा निवासी कानोड़ा, डूंगरसिंह पुत्र उकसिंह, तनसिंह पुत्र उकसिंह, स्वरूपसिंह पुत्र उकसिंह निवासी विशाला, कबूल पुत्र मारूफ निवासी सेजूआंे की ढाणी विशाला, जुम्मा पुत्र हमीर निवासी बिशाला आगोर, इन्द्राराम पुत्र राजूराम निवासी भाड़खा, बस्ताराम पुत्र मानाराम, बगताराम पुत्र लिछमणाराम निवासी जसोताणियो की ढाणी, किशनाराम पुत्र मेहराराम निवासी सोनड़ी, जेठाराम पुत्र जोगाराम निवासी भाड़खा को ग्राम भाड़खा, जसोताणियो की ढाणी, भाड़खा एवं विशाला मंे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले मंे इनको भूमि से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले मंे पूर्व मंे बाड़मेर तहसीलदार ने इनके विरूद्व भूमि से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा 28 सितंबर एवं 29 सितंबर 2015 को सुनाई थी। इसके बाद इन व्यक्तियांे ने जिला कलक्टर न्यायालय मंे अपील पेश की। जिला कलक्टर ने सुनवाई के दौरान अपीलाटस को रिकार्ड के आधार पर पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए अपील खारिज कर दी। साथ ही तहसीलदार बाड़मेर की ओर से बेदखली, जुर्माना एवं सिविल कारावास भुगताने के आदेश को यथावत रखा गया।

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