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लिंग परीक्षण करने वालों की अब खैर नहीं

जयपुर। प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की प्रभावी ढंग से अनुपालना कर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करने के लिए अवैध रूप से लिंग परीक्षण...

जयपुर।
प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की प्रभावी ढंग से अनुपालना कर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करने के लिए अवैध रूप से लिंग परीक्षण करने वाले के विरूद्घ और अधिक संख्या में डिकॉय आपरेशन किये जायेंगे। डिकॉय आपरेशन की गाईडलाइन्स बनायी गयी है एवं इस गाईड लाईन्स के आधार पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक एनएचएम नवीन जैन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में आयोजित पीसीपीएनडीटी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी दी गयी।
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बैठक में सलाहकार समिति ने प्रस्तुत 7 प्रकरणों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
सलाहकार समिति ने मामूली तकनीकी कमियों के आधार पर चिकित्सकों के विरूद्घ कार्यवाही करने की बजाय अधिनियम की मूल मन्शा के अनुरूप लिंग परीक्षण करने वालों के विरूद्घ सख्त कार्यवाही करने पर बल दिया। सलाहकार समिति ने सोनोग्राफी कराने वाली तीन माह तक की गर्भवती महिलाओं की विशेष रूप से निगरानी की आवश्कता प्रतिपादित की।
बैठक में सलाहकार समिति सदस्य डॉ. मीना आसोपा, रूपा मेहता, डॉ. अमला बत्रा, जनाना अस्पताल अधीक्षक डॉ. लता राजोरिया, जेके लॉन अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सीतारमण सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

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