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पेंशन लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य

पेंशन लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य बाड़मेर, 01 दिसंबर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सरलीकरण एवं ऑटो अ...

पेंशन लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य




बाड़मेर, 01 दिसंबर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सरलीकरण एवं ऑटो अप्रूवल का कुछ स्थानों पर दुरुपयोग होने की शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात अब विभाग की ओर से आवेदन के समय प्रार्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सहारण ने बताया कि शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार विगत दिनों में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ जिलों में पेंशनर्स की मृत्यु उपरांत उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर उसका वार्षिक सत्यापन कर लिया जाता है। मृतक व्यक्ति के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन करवाकर पेंशन की राशि गलत तरीके से प्राप्त की जाती रही है। उनके मुताबिक कतिपय अपात्र व्यक्तियों की ओर से योजना के दुरुपयोग एवं अनुचित लाभ लेने के प्रकरणों के रोकथाम तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के स्थान पर बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करने की निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अनियमितता रोकथाम के लिए विभाग की ओर से इस वर्ष माह दिसंबर में होने वाले वार्षिक भौतिक सत्यापन में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सिर्फ बायोमैट्रिक सत्यापन का ही विकल्प रखा है। उनके मुताबिक पेंशनर को कोई परेशानी नहीं हो इसलिए अन्य विकल्प भी साथ में रखे गए हैं। सहायक निदेशक सहारण ने बताया कि पेंशनधारक अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गंाधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से करा सकेंगे। अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी कराया जा सकेगा। यदि इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी) स्वंय की एसएसओ आईडी के जरिए एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर संबंधित पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन लाभार्थियों को नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक बायो मैट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उनके मुताबिक पूर्व में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त कर बायो मैट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशनरों को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए अन्य विकल्प भी साथ में रखे गए हैं। माह दिसंबर के अंत तक शत-प्रतिशत बायो मैट्रिक सत्यापन के अभाव में पेंशन भुगतान संभव नहीं हो सकेगा।

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