बाड़मेर, 18 नवंबर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 29 नवंबर (मंगलवार) को होने वाले नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के लिए सम्...
बाड़मेर, 18 नवंबर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 29 नवंबर (मंगलवार) को होने वाले नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के लिए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत किया है।
राज्य सरकार के आदेशानुसार पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र में भी पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत किया है। नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों के लिए होने वाले उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।
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