भैरू सिंह राजपुरोहित श्रीगंगानगर । ड्रग्स तस्करी के दोषी को 15 साल कठोर कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय...
भैरू सिंह राजपुरोहित
श्रीगंगानगर । ड्रग्स तस्करी के दोषी को 15 साल कठोर कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश चंचल मिश्रा ने आज शुक्रवार को सुनाया। जुर्माना नहीं चुकाने की सूरत में दोषी को तीन साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक केवलकृष्ण अग्रवाल ने बताया कि कोतवाली थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुंदरमल बिश्नोई ने 12 मार्च 2014 को गश्त के दौरान पुरानी आबादी के गांधी बस्ती निवासी ओमप्रकाश पुत्र भगवानदास अरोड़ा को पकड़ा था। थाना प्रभारी की ओर से दर्ज मुकदमें के अनुसार आरोपित हाथ में थैला लेकर लकड़मंडी रोड पर जा रहा था। आरोपित पुलिस की जीप देखकर छुपने के लिए भागा। उसे पीछाकर हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। आरोपित के हाथ में थैले से 24 हजार एनडीपीएस घटक की नशीली गोलियां बरामद की गई। आरोपित पर मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार किया गया। आरोपित के खिलाफ मई 2014 में चालान पेश किया गया। उसके खिलाफ 23 सितंबर 2015 को आरोप साबित हो गए थे। अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित नशीली दवा की तस्करी के दोष में 29 जनवरी को 15 साल कठोर कारावास के साथ ही डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम जमा नहीं कराने पर दोषी को तीन साल अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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